जयपुर। हैदराबाद की कन्ट्री क्लब इण्डिया लिमिटेड द्बारा संचालित कन्ट्री वेकेशन, पांचवीं मंजिल क्रिस्टल पाम, सहकार सर्किल्स जयपुर की ओर से उपभोक्ता से सदस्यता लेकर नि:शुल्क सुविधा बताकर राशि वसूलने को राज्य उपभोक्ता आयोग बैंच-एक ने सेवा दोष मानते हुए सदस्यता राशि 75००० रुपए लौटाने तथा 2० हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। इस संबंध में परिवादी डॉ. उदयसिंह बेनीवाल निवासी प्रतापनगर-सांगानेर ने उपभोक्ता मंच-चार में परिवाद दायर किया था। 2 मई, 2०18 को खारिज होने पर परिवादी ने आयोग के समक्ष अपील दायर की थी।
अपीलार्थी के एडवोकेट रणजीत खींचड़ ने आयोग को बताया कि सदस्यता शुल्क 6० हजार एवं प्रशासनिक खर्चे के 15 हजार रुपए लेकर क्लब मेम्बरशिप परचेज एग्रीमेंट किया गया था। शर्तो में फिटनेस सेन्टर व स्वीमिंग पूल का मुफ्त उपयोग था, लेकिन सेवाएं लेने गया तो रखरखाव के 8 हजार और मांगे गए। एग्रीमेंट में रखरखाव की शर्त बारीक अक्षरों में अंकित कर रखा था। परिवादी ने सदस्यता रद्द कर राशि वापस मांगी तो देने से मना कर दिया। आयोग ने इसे अनैतिक व्यापारिक आचरण बताया है। परिवादी को भ्रमित किया गया है। आयोग ने मंच के आदेश को रद्द कर दिया तथा विपक्षीगण को विरोधाभाषी शर्तों को सही व स्पष्ट कर विसंगति दूर करने के निर्देश दिए।

LEAVE A REPLY