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-आरटीआई एक्ट की अवहेलना का मामला
जयपुर। जयपुर नगर निगम की ओर से 6 अप्रेल, 2०17 को मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राजस्थान सूचना आयोग ने सूचना अधिकारी एवं आयुक्त आयोजना प्रथम, नगर निगम को आरटीआई एक्ट, 2००5 के अपराध में दोषी मानते हुए 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए आदेश प्राप्ति के 21 दिन में चाही गई सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में आरटीआई कार्यकताã राजकुमार जैन निवासी 63/1०7, हीरा पथ मानसरोवर ने सूचना आयोग में द्बितीय अपील दायर की थी। नोटिस मिलने के बाद भी निगम की ओर से आयोग में कोई भी हाजिर नहीं हुआ। आयोग ने आदेश में कहा कि इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी एक्ट के प्रति गंभीर नहीं है। अपीलार्थी ने निगम से 22 गोदाम स्थित खसरा नम्बर-64 सुदर्शनपुरा में स्वीकृत नक्श्ो (बहुमंजिला) के संबंध में भूमि की स्थिति औद्योगिक या आबादी, 9० बी करने व राशि जमा कराने की प्रतिलिपि तथा क्ष्ोत्रफल, स्वामित्व एवं राजस्व रिकार्ड के संबंध में सूचनाएं मांगी थी, जो प्रथम अपील अधिकारी के आदेश देने एवं सूचना आयोग के 3० अगस्त, 2०17 को नोटिस देने, 11 जनवरी 2०18 एवं 16 अप्रेल को 25 हजार शास्ति का नोटिस जारी करने के बाद भी प्रार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

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