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जयपुर। जयपुर जिले के मौजमाबाद कस्बे में गैस सिलेंडर में लगी आग से दम्पती की मौत होने के मामले में स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंश्योरेंस को मृतकों के वारिसान को 1० लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्देश देते हुए उपरोक्त राशि पर अर्जी पेश करने की तारीख से 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं 2० हजार रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

इस संबंध में रामरतन अग्रवाल व अन्य ने क्लेम याचिका पेश कर कोर्ट को बताया कि पिता रमेश चन्द्र अग्रवाल के नाम से उनके भारत गैस एजेंसी का कनेक्शन था। उसकी मां कैलाशी देवी 28 नवंबर, 2०13 को घर पर खाना बना रही थी। उस दौरान ही पाइप में गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में आग लग गई। मां को बचाने के लिए पिता रमेश चन्द्र भी रसोई में घुस गए। दोनों झुलस गए। इलाज के दौरान दोनों की दिसंबर, 2०13 में ही मृत्यु हो गई। जलने से हुई उपरोक्त दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति का दावा किया। लेकिन उन्हें क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई।

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