जयपुर । उदयपुर के मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रोफेसर जेपी शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, चयन समिति और कुलपति को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
इस संबंध में प्रोफेसर आर पी महर्षि ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने चयन प्रक्रिया में यूजीसी के नियमों और विश्व विद्यालय एक्ट-1962 के नियमों की पालना नहीं की है। एक्ट की धारा 11 के प्रावधानों में जो संशोधन 16 जनवरी, 2013 को किया गया था, उसकी पालना चयन समिति ने नहीं की । संशोधन के अनुसार चयन समिति में यूजीसी की ओर से नामित एक सदस्य होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस प्रावधान का पालन नहीं किया और बिना कोरम पूरा हुए चयन कर लिया।