High Court

जयपुर । बिना आधार एवं फर्जी अवमानना याचिका दायर करने पर सख्ती दिखाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता राजेश जाजोरिया पर ही 25 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर यह फर्जी अवमानना याचिका पेश की गई है। उपरोक्त जुर्माना राशि जमा होने पर हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
जाजोरिया ने पुलिस आयुक्त संजय अग्रवाल, डीसीपी अशोक गुप्ता सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि भांकरोटा थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण में अदालत ने 3 अप्रैल, 2०17 को आदेश जारी कर पुलिस को निचली अदालत में अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये थ्ो, लेकिन पुलिस ने आदेश की पालना नहीं की। जबकि सरकार का कहना था कि आदेश की पालना में अनुसंधान पूरा कर कोर्ट में एफआर पेश की जा चुकी है।

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