-पीएचडी के लिए गाइड मुहैया नहीं कराने का मामला
जयपुर। पीएचडी कराने के लिए फीस लेने के बाद गाइड मुहैया नहीं कराने पर जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण, जयपुर प्रथम ने निम्स यूनिवर्सिटी पर 21 हजार रुपए का हर्जाना लगा कर फीस के रुप में वसूली गई 85 हजार रुपए की राशि 9 प्रतिशत की वार्षिक की दर से ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।

मंच ने आदेश में कहा कि निम्स यूनिवर्सिटी को यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार वसूली गई फीस में से एक हजार रुपए प्रोसेसिंग फीस के काटकर शेष राशि परिवादी को लौटानी चाहिए थी। इस संबंध में विनोद शर्मा ने उपभोक्ता कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया कि उसने कम्प्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए निम्स यूनिवर्सिटी में 2०1० में प्रवेश लिया था। 12 अक्टूबर को फीस के 86 हजार रुपए जमा कराए। लेकिन कई महिनों तक गाइड मुहैया नहीं कराया। जिससे मजबूर होकर उसे अन्य यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना पडा।

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