जयपुर। 16 अप्रेल, 2015 को 80,500 रुपए में खरीदा गया मोबाईल फोन 72 घण्टे से पूर्व ही बन्द होने तथा गारंटी कार्ड के अनुसार कम्पनी के बदल कर नया नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता कोर्ट जयपुर प्रथम ने विक्रेता एवं सर्विस सेन्टर का संयुक्त सेवा दोष मानते हुए परिवादी के पुराना फोन प्रस्तुत करने पर 15 दिन में उसी मेक एवं मॉडल का नया मोबाईल फोन देने अन्यथा कीमत राशि एवं 6 मई, 2015 से अदायगी तक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित राशि अदा करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने विपक्षीगण पर 16 हजार रुपए का हजार्ना भी लगाया है।
इस संबंध में हीरापथ-मानसरोवर निवासी प्रकाश लालवानी ने कोर्ट में मैसर्स बालाजी कम्यूनिकेशन एवं सर्विस सेंटर के खिलाफ परिवाद दायर किया था। परिवादी की दलील थी कि विपक्षी से एपल कंपनी का आई-6 प्लस मोबाईल फोन क्रय किया था। एक साल की गारंटी देते समय कहा था कि 72 घण्टें में खराब हो जाये तो कंपनी बदल कर देती है। खरीदने के कुछ देर बाद ही डिसप्ले नीली होकर सफेद हो गई। मंच ने उक्त मोबाईल को डेड आॅन एराईवल माना है। सर्विस सेन्टर के निर्दोष होने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि वह कंपनी की ओर से नियुक्त सर्विस सेन्टर है तथा डीओए की जानकारी मिलने पर भी उसने बदलवाने का कोई प्रयास नहीं किया।