Air Arabia to pay 10 thousand rupees to lose the traveler bag

जयपुर। हवाई यात्रा के दौरान यात्री का तीस किलोग्राम वजन का बैग गायब होने के मामले में जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण, जयपुर द्बितीय ने हवाई यात्रा कंपनी एयर अरेबिया पर दस हजार रुपए का हजार्ना लगाया है। इसके साथ ही मंच ने परिवादी जाकिर खान को मुआवजे के तौर पर 6०० अमेरिकन डॉलर के बराबर भारतीय रुपए भी देने के आदेश दिए है।  परिवादी के एडवोकेट नासिर खान एवं सुनील वशिष्ठ ने उपभोक्ता कोर्ट को बताया कि रघुनाथपुरी-झोटवाडा निवासी जाकिर खान एयर अरेबिया की फ्लाइट में 15 सितंबर 2०15 को यात्रा की थी।

इस दौरान उसका 3० किलोग्राम वजनी बैग लापता हो गया। जिसमें करीब 65 हजार रुपए का सामान रखा था। परिवादी ने बैग में कीमती घडियां, दस्तावेज आदि होना बताया। एयर अरेबिया ने गुम होना स्वीकार किया लेकिन कहा कि परिवादी को 45 दिन में ही क्लेम करना चाहिए था। साथ ही प्रोपर्टी इररेग्यूलरटी रिपोर्ट में परिवादी ने बैग में ड्राईफ्रूट, क्लोथ्स एवं ब्लैंकिट होना ही जाहिर किया था। परिवादी को उनकी शर्तो के अनुसार 2० अमरीकन डॉलर प्रति किलों के हिसाब से क्षतिपूर्ति के रुप में अदा किये जा सकते है।

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