Blacklist case

जयपुर। जालौर के बागौडा थाना इलाके में जाली नोटों की तस्करी करने के अपराध में 2००9 में गिरफ्तार किए गए 7 तस्करों को जाली नोट मामलों की स्पेशल कोर्ट में जज ईसरार खोखर ने मंगलवार को 3 साल के कठोर कारावास तथा कुल 86 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। अभियुक्तों में बागौडा-निवासी सलीम खां, धीराराम जाट, अबरर गिरी, पारसाराम घांची, सोनाराम माली एवं भीनमाल-जालौर निवासी राजू नाई व नरपत सिंह राजपूत शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस उप अधीक्षक रतन सिंह ने 31 जनवरी, 2००9 को बागौडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले के अनुसार जोधपुर के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने जाली नोटों के प्रकरण में अरबाज को गिरफ्तार किया था। अरबाज ने पूछताछ में सलीम खां के पास भी जाली नोट होना बताया। पुलिस हैड क्वार्टर जालौर को उपरोक्त सूचना दी गई। वहां से बागौडा थाने को फैक्स किया गया। 31 जनवरी की रात को ही पुलिस ने सलीम को रंगे हाथ पकड़ा। सलीम ने धीराराम जाट से 28०० रुपए में 7 हजार रुपए के जाली नोट लिए. बाद में पुलिस उपरोक्त सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

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