A case of rape with a married woman in the day-to-day farming: 7-year-old rigorous jail

जयपुर । खेत में काम कर रही एक विवाहिता को अकेली देख उसके साथ 13 जून, 2०14 को दुष्कर्म करने के मामले में महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत, क्रम-2 में जज जगमोहन अग्रवाल द्बितीय ने 32 वर्षीय दुष्कर्मी सीताराम यादव निवासी गांव भोज्यादा-चाकसू को सात साल का कठोर कारावास एवं 11 हजार रुपए के जुमार्ने की सजा सुनाई है। जुमार्ना राशि जमा होने पर कोर्ट ने उसमें से 1० हजार रुपए पीडित महिला को अदा करने के आदेश दिए है। पीपी राजेन्द्र शर्मा ने कोर्ट में 16 गवाहों के बयान लेखबद्ब कराए।

मामले के अनुसार दुष्कर्म के समय मौके पर आये पीडिता के बेटे ने शोर मचा दिया। जिसके कारण आस-पास खेतों में काम कर लोग मौके पर आ गये थे। मौके पर रंगे हाथ पकडे गये सीताराम की आम जन ने जमकर पिटाई कर दी थी। उसे 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पडा था। 2० जून, 2०14 को गिरफ्तार हुआ अभियुक्त आज तक जेल में ही है। उसे जमानत का लाभ नहीं मिला।

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