Accident Claim

जयपुर। रामगंज थाना इलाके में हुए झगड़े के मामले में मुकदमा दर्ज कराने गए पीड़ितों को ही हिरासत में लेने तथा उन्हें छुड़ाने गए समाज सेवकों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार करने के मामले में एमएम.23 जयपुर मेट्रो डॉण् मनोज कुमार सोनी ने थानाधिकारी रामगंज को जांच कर नतीजा कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मोती कटला बाजार सुभाष चौक निवासी बरकत मिर्जा ने सिपाही दिलीप सिंह एवं उदयभान सिंह के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। गवाहों के बयान लेने के बाद कोर्ट ने परिवाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2०2 में जांच केे लिए रामगंज थाने को भ्ोज दिया। परिवादी के वकील सैय्यद मसर्रत अली जाफरी ने कोर्ट को बताया कि बरकत मिर्जा हवामहल ब्लॉक कांग्रेस ;अल्पसंख्यक विभागद्ध में अध्यक्ष पद पर नियुक्त है एवं गुलाम अली खान सचिव हैं। वे मुस्लिम समुदाय से संबंधित सभी तरह वाद.विवाद और झगड़े का निपटारा आपसी बातचीत व राजीनामे के द्बारा निपटाते हैं। 23 अक्टूबरए 2०16 को रात साढ़े 11 बजे उन्हें लड़ाई.झगड़े की सूचना मिली और पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कराने रामगंज थाने गए हैं। पुलिस ने घायल चांद का इलाज कराने के बजाय चारों पीड़ितों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि सादा वर्दी में नश्ो में धुत पुलिस कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

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