Gurjar reservation

जयपुर। खो-नागोरियान थाना इलाके से लापता हुई नाबालिग लडकी को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा की खंडपीठ ने 19 नवंबर तक पेश करने के आदेश देते हुए कहा है कि पीडिता को पेश नहीं करने पर संबंधित डीसीपी हाईकोर्ट में हाजिर हो।

इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया है कि 25 जून को थाने में पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में राकेश नाम के युवक पर शक भी जताया गया था। पुलिस पीडिता की तलाश में उज्जैन गई थी। वहां पुलिस को देखकर राकेश भाग गया। याची का यह भी आरोप है कि थानाधिकारी पीडिता का पता लगाने के लिए 4० हजार रुपए मांग रहे हैं।

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