Issuance of challan of Rs 16 lakh in Sapu sub-case against deputy postman and agent

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2012 के पुन: परिणाम में चयनीत शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त नोशनल सेवा परिलाभ व वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश बृजेश कुमार जाट व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2012 में चयनीत हुए याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2016 में नियुक्ति दी गई थी। जबकि समान भर्ती में कुछ अन्य अभ्यर्थियों को पूर्व में नियुक्ति दी गई थी। ऐसे में याचिकाकर्ताओं का चयन भी प्रथम नियुक्ति तिथि से माना जाए।

जिसके चलते याचिकाकर्ता हेडमास्टर भर्ती के लिए आवेदन कर सके। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को प्रथम नियुक्ति तिथि से नोशनल सेवा परिलाभ व वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं।

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