108-ambulance-kalicharan-saraf
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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 में बोनस अंकों का लाभ देने के लिए याचिकाकर्ता 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश विष्णुकुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे सीएमएचओ भरतपुर को इस संबंध में आवेदन करे और सीएमएचओ 8 मई तक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 108 एम्बूलेंस में प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए नर्सिंग सेवाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती निकाली है। जिसमें अनुभव का लाभ बोनस अंकों के रूप में दिया जाना है। गत भर्ती में सरकार ने कुछ संविदाकर्मियों को प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए नियुक्त होना बताकर बोनस अंक नहीं दिए थे। हालांकि उन्हें बाद में अदालती आदेश से बोनस अंक दिए गए। याचिका में कहा गया कि वर्तमान भर्ती विज्ञापन में भी 108 एम्बूलेंस सेवाओं का उल्लेख नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जिससे याचिकाकर्ताओं को भी बोनस अंक का लाभ मिल सके। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं।

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