जयपुर। 15 साल से पैराटीचर पद पर काम कर रही शिक्षिका ऊषा शर्मा को प्रबोधक पद पर नियमित नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अजय रस्तोगी की एकलपीठ ने प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं। याचिका में कहा गया कि वह अगस्त 2001 से पैराटीचर है, लेकिन प्रबोधक भर्ती 2008 में उसका यह कहते हुए चयन नहीं किया गया कि उसने लगातार 5 वर्ष में से 180 दिन का प्रसूति अवकाश ले लिया। वर्तमान में प्रबोधक कई पद खाली हैं।

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