जयपुर। आरएएस भर्ती-2०16 में चयन के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने संयुक्त कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने 17 अक्टूबर 2०17 को भर्ती के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के संबंध में अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेज दी। इसके बावजूद भी नियुक्त नहीं किया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि आरएएस-2०18 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद हाल ही में मुख्य परीक्षा भी होने वाली है। जबकि पूर्व की भर्ती के चयनीत अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई।

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