Rape murder case
-पीडिता की बेटी के डीएनए जांच से हुआ पितृत्व निर्धारण 
जयपुर.। समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल पुनर्वास गृह में 23 साल पहले 1994 में वहां रह रही एक विक्षिप्त एवं विकृतचित्त महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-एक में जज रेखा राठौड़ ने घिनौना एवं शर्मनाक कृत्य करने वाले 48 वर्षीय सफाई कर्मचारी अभियुक्त लड्डू गोपाल निवासी आजाद नगर, जवाहर नगर को आजीवन कारावास एवं 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने विक्षिप्त के साथ हुए दुष्कर्म से पैदा हुई लड़की के डीएनए जांच से अभियुक्त का मिलान होने को पितृत्व निर्धारण होना माना है।
कोर्ट ने आदेश में अभियुक्त के अपराध को घिनौना एवं शर्मनाक कृत्य बताते हुए कहा है कि क्या वाकई हम 21 वीं सदी में जी रहे है। सुरक्षा, स्वतन्त्रता, महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। नीति-रीति, नैतिकता, सदाचार की बातें की जाती है। जहां ऐसी घटनायें कलंक की तरह है। ऐसे कृत्य करने वाले को निश्चित रुप से सलाखों के पीछे होना चाहिए। कोर्ट ने पीडिता एवं उसकी बेटी को पीडित प्रतिकर स्कीम में उचित मुआवजा देने की भी अनुशंषा की है।
– डीएनए टेस्ट से मिलान हुआ तो दोषी माना
 1994 में अभियुक्त लड्डू गोपाल (25 वर्ष) महिला एवं बाल पुनर्वास गृह, जयपुर में सफाई कर्मचारी था। वहां उसने अन्य कर्मचारियों के सहयोग से विक्षिप्त एवं विकृतचित्त महिला के साथ दुष्कर्म किया। वह महिला स्वयं की पहचान तक नहीं जानती थी। 9० प्रतिशत तक विक्षिप्त थी। मामले में अभियुक्त लड्डू गोपाल को 1० अगस्त, 1994 को व आशा देवी एवं अन्य गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। टàायल कोर्ट ने विकृतचित्त पीडिता के 164 के बयानों के आधार पर अभियुक्त को 26 फरवरी, 2००2 को दस साल की जेल एवं 1००० रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अन्य आरोपी बरी हो गये। लड्डू गोपाल ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 164 के बयानों को विधिक बयान नहीं मानते हुए 3 जनवरी, 2००7 को सजा रद्द कर पुन: टàायल करने के आदेश दे दिए। पुन: सुनवाई के दौरान अदालत की जानकारी में आया कि दुष्कर्म से विक्षिप्त महिला ने पुत्री को जन्म दिया था। इस पर कोर्ट ने पीड़िता, उसकी पुत्री और अभियुक्त का डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए। रिपोर्ट में आया कि अभियुक्त ही दुष्कर्म के कारण पैदा हुई लडकी का पिता है। इस पर कोर्ट ने उसे ही दोषी मानते हुए सजा सुना दी। सजा पर कोर्ट में लड्डू गोपाल का कहना था कि उसके 9 बच्चे है। 6 बच्चों का विवाह नहीं हुआ है। 3 दिन पहले ही 2 बच्चों की सगाई की है। मामला 1994 से लम्बित है। 5-6 साल जेल में भी रह चूका हूं।

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