जयपुर। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2०17 के लेवल-2 के लिए स्नातक, बीएड और रीट में संबंधित विषय उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश डी.सी. सोमानी की खंडपीठ ने पात्र माना है। मनीष मोहन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि अंग्रेजी विषय के 4,8०० पदों में से करीब 3,4०० पदों पर नियुक्ति हो चुकी है।

इनमें से उन अभ्यर्थियों को नौकरी से नही हटायें, जिनके पास बीएड में स्नातक में पढ़ा गया कोई भी दो विषय थे। नियुक्ति पाने वाला कोई उम्मीदवार यदि इस शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाये। शेष पदों पर अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार ही नियुक्तियां दी जाये।

ज्ञातव्य है कि सरकार ने नियमों में स्नातक व रीट में संबंधित विषय होना तो जरूरी कर दिया, लेकिन बीएड के लिए संबंधित विषय की अनिवार्यता नहीं रखी। इसे चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि विषय विशेष के लिए हो रही इस भर्ती में संबंधित विषय में अभ्यर्थी की पारंगतता होनी चाहिए।

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