Why not give reservation to ADAJ recruitment in 2016: High Court

दूसरी शादी करने के बाद पहली पत्नी का तलाक रद्द होने का मामला
जयपुर। पहली पत्नी से एक पक्षीय तलाक की डिक्री होने के बाद एक व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन पहली पत्नी ने अपील का समय निकलने के बाद अदालत में आकर एक पक्षीय तलाक की डिक्री को रद्द करवा लिया। अब उसके दो वैधानिक पत्नियां हो गई। वक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खट-खटा कर न्याय की गुहार लगाई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तलाक रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता की पत्नी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

याची अशोक सिह ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि 8 अगस्त 2०16 को अलवर की निचली कोर्ट उसके पक्ष में एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए विवाह विच्छेद का आदेश जारी कर दिया था। आदेश की अपील का समय बीतने के बाद 21 फरवरी 2०17 को उसने दूसरी महिला से विवाह कर लिया। बाद में पहली पत्नी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर एक पक्षीय तलाक की डिक्री को गलत बताया।

LEAVE A REPLY