Rampal sentenced to life imprisonment in another case

– पांच जनों की हत्या के मामले में कोर्ट ने रामपाल सहित पन्द्रह जनों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जयपुर। हरियाणा के हिसार में स्थित सतलोक आश्रम में चार महिलाओं समेत एक बच्चे की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट हिसार ने आज मंगलवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सतलोक आश्रम के सतपाल महाराज, उनके बेटे, भांजे समेत पन्द्रह जनों को पहले ही दोषी करार दे दिया था। आज सजा के बिन्दु पर फैसले की तारीख तय थी। कोर्ट ने रामपाल, बेटे वीरेन्द्र, भांजा जोगेंद्र, बहन पूनम, मौसी सावित्री, बबीता, राजकपूर, राजेंद्र, सतबीर सिंह, सोनू दास, देवेंद्र, जगदीश, सुखवीर सिंह, खुशहाल सिंह, अनिल को उम्रकैद की सजा सुनाई। एक अन्य महिला की हत्या के केस में रामपाल समेत 14 जनों को कोर्ट 17 अक्टूबर को सजा सुना सकती है।

मामले के मुताबिक, नवंबर 2014 में सतलोक आश्रम पर पुलिस ने सतपाल महाराज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए रामपाल महाराज के इशारे पर उनके समर्थकों, कमांडों व अनुयायियों ने पुलिस दल से बचने के लिए आश्रम में मौजूद भक्तों को ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। एक तरह से बंधक बनाने के कारण चार महिलाओं व एक बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई। हिंसा में आधा दर्जन लोग मारे गए, जिसका अलग से केस चल रहा है। वर्ष 2006 में हरियाणा के ही करौंथा इलाके के सतलोक आश्रम के बाहर फायरिंग में एक जने की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने सतपाल व उसके 37 समर्थकों को अरेस्ट किया था।

बाद में इन्हें जमानत मिल गई। बाद में केस की सुनवाई के दौरान रामपाल समर्थकों द्वारा बवाल मचाने पर हाईकोर्ट ने रामपाल व उनके चेलों की जमानत रद्द कर दी थी और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इस वारंट की तामील के लिए पुलिस सतलोक आश्रम हिसार गई थी, जहां पर पांच जनों की मौत हो गई।

LEAVE A REPLY