False complaint

जयपुर। अजमेर के भुवानी गांव में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने का झांसा देकर जयपुर के डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता से 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी डॉ. राजेश कुमार मलिक, निवासी समन्वय अपार्टमेंट गुरुग्राम-हरियाणा की ओर से पुन: पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जी को एडीजे-दो जयपुर मेट्रो अनीश दाधीच ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दिया। मामले में पुलिस का कोर्ट में कहना था कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। इस संबंध में परिवादी ने 13 मार्च, 2015 को वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद मामले में आरोपी डॉ. राजेश मलिक, उसकी पत्नी डॉ. अनीता चौधरी व पुत्र सन्नी मलिक ने अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी, जिसे कोर्ट ने 19 जून, 2015 को खारिज कर दी थी। अर्जी का विरोध करते हुए एपीपी मुकेश जोशी ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने 25 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग के नाम पर 2 करोड़ 12 लाख रुपए हड़प लिए। पूर्व में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।

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