जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा-2017 लेवल 2 के पेपर लीक प्रकरण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पूछा है कि प्रकरण में यदि किसी तरह की जांच की गई है तो 22 मई को उसकी जांच रिपोर्ट पेश की जाए। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आादेश कमलेश कुमार मीणा की याचिका पर दिया।

याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रभावित अभ्यर्थियों की ओर से कहा कि पूरे प्रदेश में केवल याचिकाकर्ता ही पेपर लीक होने की बात कह रहा है। जबकि न तो इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई है और न ही कोई शिकायत दी गई है। किसी अन्य व्यक्ति ने सीएम से शिकायत की थी और उसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भिजवा दिया है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जब शिकायतकर्ता को बुलाया तो उसने शिकायत पर खुद के हस्ताक्षर होने से इंकार कर दिया। इस पर अदालत ने बोर्ड को इस संबंध में की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि अदालत ने पूर्व में मामले में सुनवाई करते हुए 28 फरवरी को परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। याचिका में कहा था कि 11 फरवरी को आयोजित रीट की परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले जी सीरिज का पेपर सोश्यल मीडिया पर लीक हो गया था। उसने इस बारे में उच्च अधिकारियों को जानकारी दी थी, लेकिन अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में परीक्षा की जांच एसओजी या सीबीआई से करवाई जाए।

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