High Court

जयपुर। अलवर के खेरपुर में अवैध खनन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने खान सचिव, प्रमुख वन सचिव, अतिरिक्त खान निदेशक और अलवर एसपी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया है कि अलवर शहर से मात्र तीन किलोमीटर दूर खेरपुर में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं। जबकि यह क्षेत्र अरावली रैंज के हिस्से में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अरावली रेंज में किसी भी तरह के खनन पर रोक लगा रखी है।

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