High Court

जयपुर । 2013 की नर्स ग्रेड-2 भर्ती में भरतपुर और धौलपुर के जाट अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने अंतरिम रूप से नियुक्तियां देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में चन्द्गशेखर व अन्य की ओर से याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती निकालते समय वे ओबीसी वर्ग में शामिल थे।

10 अगस्त 2015 को हाईकोर्ट के आदेश के कारण धौलपुर और भरतपुर के जाट ओबीसी वर्ग से बाहर हो गए। बाद में सरकार ने 23 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दोनों जिलों के जाटों को पुन: ओबीसी में शामिल कर लिया। वर्तमान में नर्स ग्रेड-2 की चयन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल नहीं कर रहे है।

 

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