नई दिल्ली। एक हजार व पांच सौ के 10 से ज्यादा पुराने नोट छिपाकर रखने के मामले में अब आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। केन्द्र सरकार ने इस मामले में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके तहत 31 मार्च की पूर्व निर्धारित तारीख के बाद 500 व 1000 रुपए के बंद किए गए नोट रखने वाले लोगों को कम से कम 10 हजार रुपए जुर्माना देने के साथ ही जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। गौरतलब है कि विगत माह ही द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स (सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज) एक्ट 2017 को संसद ने स्वीकृति दे दी थी। जिस पर हाल ही 27 फरवरी को राष्ट्रपति ने दस्तखत भी कर दिए थे। यह नया कानून अब एक अप्रेल से प्रभावी हो जाएगा। नए कानून के अनुसार जो लोग नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक भारत में नहीं थे, वे इस संबंध में अगर गलत जानकारी देते हैं, तो उन पर भी 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इसमें जो प्रावधान है, उसके अनुसार अध्ययन या शोध के लिए 25 पुराने नोट रख सकता है। इस कानून को तोडऩे पर 10 हजार रुपए या पकड़ी गई पुरानी करेंसी का पांच गुना दोनों में से जो भी ज्यादा हो, का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत डिक्लेरेशन पर 50 हजार जुर्माना भरना होगा। नए कानून के तहत 31 दिसंबर से प्रतिबंधित किए गए नोट अपने पास रखना, किसी के खाते में ट्रांसफर करना या किसी से पुराने नोट लेना ऑपराधिक कृत्य होगा, पकड़ जाने पर पैनल्टी लगाई जाएगी। वैसे केन्द्र सरकार ने नोटबंदी के दौरान एनआरआई को राहत देते हुए 31 मार्च तक पुराने नोट आरबीआई में जमा कराने समय दिया है।

 

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