जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव ओ.पी.मीना और उनकी पत्नी आरएएस गीतासिंह देव के बीच चल रहे पारिवारिक और गुजारा भत्ता विवाद मामले की सुनवाई में मुख्य सचिव मीना कोर्ट में नहीं आए। इस पर फैमिली कोर्ट न्यायाधीश कुंवर महेन्द्र सिंह राघव ने मुख्य सचिव के निजी सचिव की ओर से लिए गए नोटिस को तामील मानते हुए उन्हें एक्स पार्टी घोषित करते हुए एक अप्रेल को प्रार्थिया गीतासिंह देव को साक्ष्य पेश करने को कहा है। गीतासिंह देव व उनकी पुत्री गीतांजलि ने कोर्ट में पेश परिवाद में एक मुश्त दो करोड रुपए और मासिक डेढ लाख रुपए का गुजारा भत्ता दिलाने की गुहार की है। कोर्ट ने 6 फ रवरी को मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए 27 फ रवरी को पेश होने को कहा था, लेकिन सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने एक पक्षीय कार्रवाई कर प्रार्थिया को अपनी साक्ष्य पेश करने को कहा है।

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