जयपुर। निम्स यूनिवर्सिटी के प्रबन्धन विवाद एवं फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व निदेशक डॉ. अनुराग तोमर एवं पूर्व प्रबन्ध निदेशक डॉ. शोभा तोमर की जमानत अर्जी सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला प्रीति चौधरी ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दिया। इस संबंध में अनुराग के पिता व शोभा तोमर के पति डॉ. बी.एस. तोमर ने 2 दिसम्बर, 2०16 को चंदवाजी थाने में आधा दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अनुराग को 26 अप्रैल को जयपुर से एवं डॉ. शोभा को 27 अप्रैल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोनों को 11 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भ्ोज रखा है।

आरोपियों के अधिवक्ता ने दोनों को बेगुनाह बताते हुए पुलिस पर सिविल मामले को फौजदारी रंग देने का आरोप लगाया। उपरोक्त बताए गए फर्जी दस्तावेज को हाईकोर्ट ने दोनों ही पक्षों को प्रयोग में नहीं लेने के आदेश दे रख्ो हैं। फिर भी पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया। जमानत अर्जियोें का विरोध करते हुए एपीपी ने श्ौक्षणिक संस्थान में कूटरचित दस्तावेज बनाकर गबन करने को गंभीर अपराध बताया।

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