बिना सूचना दिए पत्नी से तलाक, नोटिस की फर्जी तामील कराने वाले कर्मचारी की अग्रिम जमानत खारिज
जयपुर। धर्मपत्नी को बिना बताए ही जानकारी मिलने के 6 माह पूर्व फैमिली कोर्ट जयपुर-प्रथम से पति के तलाक लेने के मामले में एक आरोपी कोर्ट नोटिस की फर्जी तामील कराने वाले तामील कुनिदा रामचन्द्र मीणा (28) निवासी गांव रतनपुरा-बस्सी की अग्रिम जमानत अर्जी महिला उत्पीड़न मामलों की विश्ोष कोर्ट-दो ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी।

इस संबंध में पीड़िता हंसा देवी ने 18 नवम्बर, 2०16 को महिला थाना पश्चिम में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी शादी 11 जुलाई, 2००8 को चम्पापुरा-कालवाड़ रोड निवासी दशरथ सिंह गोलाड़ा के साथ हुई थी। विवाह के समय दोनों नाबालिग थ्ो। 2 वर्ष बाद गोणा होने पर ससुराल गई। दहेज के लिए प्रताड़ित किया। पिता के मूक-बधिर होने व कृषि कार्य ही आजीविका होने से आर्थिक स्थिति कमजोर थी। समय के साथ मांग बढèती गई। मारपीट कर 5 लाख रुपए मांगे। 2 नवम्बर को पति ने 6 माह पूर्व की तलाक की डिक्री बताई। महिला का कहना था कि 6 माह पूर्व तो ससुराल में मौजूद थी। आरोपी मीणा का कहना है कि घर पर आवाज देने पर 3-4 महिलाएं आई थी और एक ने हंसा बताते हुए समन की तामील की थी।

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