-वन्य जीवों की मौत पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पेश होने के आदेश
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रणथम्भौर, सरिस्का और जयपुर सहित अन्य सेन्चूरी में टाइगर सहित अन्य वन्य जीवों की आए दिन मौत होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 23 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि आए दिन वन्य जीवों की मौत कैसे हो रही है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रणथम्भौर नेचर गाइड एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में प्रकरण पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।

अदालत ने आदेश में कहा कि हाल ही में रणथम्भौर सेंचुरी में टाइगर के दो शावकों की मौत हुई है। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार इनकी मौत जहर देने से हो सकती है। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो वहां टाइगर लुप्त हो जाएंगे। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि अदालत मामले में प्रसंज्ञान ले। हाईकोर्ट ने गत 11 अप्रैल को आदेश जारी कर रणथम्भौर सेंचूरी के ऑफिसर इंचार्ज को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य के बाहर किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण वे पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा कि सेंचूरी के हालातों को देखते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक अदालत में पेश होकर बताए कि आए दिन वन्य जीवों की मौत कैसे हो रही है।

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