Landmark project of Rajasthan river
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जयपुर। द्गव्यवती नदी में अतिक्रमण होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्गजोग और न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने सरकार को नदी की सीमाकंन रिपोर्ट, जमाबंदी व राजस्व रिकॉर्ड 16 जुलाई तक पेश करने के आदेश दिए हैं। पीएन मैंदोला की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में नायला बाग, जयसला, बीड का पापड और किशन बाग गांव की भूमि से जुडा जमाबंदी रिकॉर्ड और नक्शें आदि पेश किए।

इस पर याची ने कहा कि नदी से जुडी भूमि के खसरों का जब तक सीमाकंन नहीं होगा, तब तक यह बता नहीं चलेगा कि कौनसी भूमि नदी की है और कौनसी निजी खातेदारी की। इसलिये हाईकोर्ट पहले नदी के सीमाकंन के आदेश दे। साथ ही नदी के कुछ क्ष्ोत्र की भूमि का रिकॉर्ड मंगाने के बजाए संपूर्ण रिकॉर्ड एक साथ मंगाया जाए, ताकि याचिका का निस्तारण जल्दी हो सके। इस पर सरकार की ओर से 2 माह का समय मांगा गया।

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