जयपुर। शादी के एक साल बाद ही पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने वाले 23 वर्षीय अभियुक्त पति राहुल बरेठा निवासी गांव सोहन, जिला-दतियां-एमपी हाल भांकरोटा-जयपुर को शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 में जज जगमोहन अग्रवाल द्बितीय ने मंगलवार को आईपीसी की धारा 498 ए में 3 साल व 1० हजार रुपए का जुर्माना तथा धारा 3०4 बी के अपराध में दोषी मानते हुए 1० साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक आर पी शर्मा ने अदालत में 17 गवाहों के बयान करवाते हुए कोर्ट को बताया कि अभियुक्त के साथ संतोष रजक का विवाह 7 मई 2०14 को हुआ था। अभियुक्त राहुल विवाह के दो दिन बाद से ही पत्नी संतोष को दहेज के लिए प्रताडित करने लगा। तहसीलदार लीना जैन को दिये मृत्युकालिक बयानों में आरोप है कि भांकरोटा थाना इलाके में रहने के दौरान 23 जुलाई, 2०15 को पति राहुल बरेठा ने पत्नी पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। इसके बाद संतोष के जेठ-जेठानी जयपुर इलाज कराने की बजाय उसे एमपी स्थित घर लेकर चले गए। जहां इलाज के दौरान 3० जुलाई को उसकी ग्वालियर में मौत हो गई। घटना को लेकर डेढ माह बाद मृतका के चचेरे भाई मुकेश कुमावत निवासी भिण्ड ने कोर्ट के आदेश से भांकरोटा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। गवाही के दौरान कोर्ट में परिवादी मुकेश , मृतका के पिता गयाप्रसाद, मां किरण, चाची मुन्नी, मकान मालिक चन्दालाल वैष्णव, उसका बेटा सोनू सहित महत्वपूर्ण 8 गवाह पक्षद्गोही हो गए।