जयपुर। गोविन्द देव जी मंदिर के दशर्नार्थियों के आवागमन की सुविधा के लिए परिसर के दुकानदारों को जयपुर नगर निगम की ओर से हटाने की कार्यवाही पर एडीजे-17, जयपुर मेट्रो पवन कुमार की अदालत ने रोक लगाने से इंकार करते हुए व्यापारियों की ओर से पेश किये गये दो मुकदमों को खारिज कर दिया है।
इस संबंध में व्यापारी योगेश शर्मा ने 24 जून, 2०14 को और गोविन्द शर्मा व विष्णु शर्मा ने 23 जून, 2०14 को अलग-अलग वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निष्ोधाज्ञा के मुकदमें दायर किये थ्ो। गोविन्द शर्मा व विष्णु शर्मा ने दुकान 1974 में महाराज सवाई मानसिंह द्बितीय ट्रस्ट से 5० रुपए प्रतिमाह के हिसाब से लाईसेन्स पर लेना बताया। इसी तरह योगेश शर्मा ने भी 2००2 से 15० रुपए प्रतिमाह पर लाईसेन्स पर लेना बताया। कहा कि विपक्षीगण अब उन्हें जबरदस्ती बेदखल करना चाह रहे है। नगर निगम ने जवाब में कोर्ट को बताया कि इन्हें हटाकर गोरांग महाप्रभू मंदिर के पास सैड बना कर दुकानें लाईसेन्स पर देकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। ट्रस्ट ने जवाब में कहा कि सम्पत्ति उनके स्वामित्व व कब्जे की है और दुकानदारों को लाईसेन्स पर देने की बात कही। मंदिर की ओर से वकील पण्डित पवन शर्मा ने जवाब में कहा कि विवादित स्थल मंदिर के मुख्य द्बार के रास्ते का स्थल है और मंदिर के सौन्दर्यीकरण के लिए व सुगम आवागमन के लिए तथा हाईकोर्ट के 15 जनवरी, 2०14 को दिये गये निर्देशों की पालना में कार्यवाही की जा रही है।