जयपुर। हाईकोर्ट के आदेश देने के बाद भी राजस्थान विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए एसोसिएट प्रोफेसर को पेंशन परिलाभ नहीं देने तथा नहीं देने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को 9 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में डॉ. रमेश कुमार ने अवमानना याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि वह एबीएसटी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद से 28 फरवरी, 2०17 को सेवानिवृत्त हुआ था। पेंशन परिलाभ नहीं देने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसी साल 12 जनवरी को हाईकोर्ट ने दो स’ाह में ब्याज सहित पेंशन परिलाभ देने के आदेश दिए थ्ो।

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