High Court

जयपुर। करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित लाल चंदन की चीन-हांगकांग में तस्करी करने के अपराध में 23 अप्रेल से जेल में बद मयूर रंजन, विजय उपाध्याय निवासी नालन्दा-बिहार हाल प्रीतमपुरा नई दिल्ली की जमानत अर्जी सोमवार को अपील कोर्ट जाली नोट प्रकरण से खारिज हो गई।

इस मामले में डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवन्यू इन्टेलीजेंस/डीआरआई जयपुर ने अनिल गाडोदिया और रामेश्वर प्रसाद शर्मा को तथा डीआरआई दिल्ली ने मयूर रंजन एवं थोईडिंग उर्फ चांग को गिरफ्तार किया था। मयूर रंजन को 28 अक्टूबर, 2०13 को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन जयपुर में भी मुकदमा दर्ज कर 28 नवम्बर, 2०13 को परिवाद पेश किया था। 15 जनवरी, 2०14 को कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर अरेस्ट वारन्ट से तलब किया था। आदेश के खिलाफ मयूर को सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली। 23 अप्रेल को उसने कोर्ट में सरेण्डर कर दिया। अदालत में उसकी जमानत का विरोध पीपी बी.एल. ताखर ने किया।

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