-रिवॉल्वर व 6 कारतूस खुर्द-बुद करने का मामला

जयपुर। 14 साल पहले गन मैन की ड्यूटी के दौरान रिजर्व पुलिस लाइन से लिए गए आग्नेय शस्त्र (रिवॉल्वर) को खुर्द-बुदã करने के मामले में अभियुक्त सिपाही दलवीर सिंह (38) निवासी गांव सागासी-नवलगढ़, झुंझुनूं को सीएमएम-जयपुर मेट्रो अजय गोदारा ने सोमवार को 5 साल की जेल एवं 5० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। इससे पहले गत माह 17 अप्रेल को एमएम-15 नीलिमा पंवार ने सिपाही को आईपीसी की धारा 4०9 में दोष सिद्ध कर सजा के बिन्दू पर सुनवाई के लिए पत्रावली सीएमएम कोर्ट में भ्ोज दिया था। उपरोक्त धारा में 1० साल तक की सजा का प्रावधान है। एमएम-कोर्ट केवल तीन साल तक की सजा ही सुना सकती है। अभियुक्त का ट्रायल कोर्ट व सजा सुनाने वाली कोर्ट में एक ही दलील थी कि रिवॉल्वर और कारतूस उसके पास से चोरी हो गए थ्ो। पुलिस ने उसकी एफआईआर ही दर्ज नहीं की। रिजर्व पुलिस लाईन, जयपुर के पुलिसकर्मी जयसिंह ने सिन्धी कैम्प थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि सिपाही दलवीर सिंह को 2 अक्टूबर 2००3 को जनार्दन सिंह गहलोत की गनमैन ड्यूटी पर रवाना किया गया था। सुरक्षा के लिए उसे 38 बोर का रिवॉल्वर एवं 12 कारतूस भी सुपुर्द किए थ्ो। 1० नवम्बर 2००3 से वह गैर हाजिर था तथा 12 नवम्बर को वापस आया था। लेकिन रिवॉल्वर व 6 कारतूस वापस जमा ही नहीं कराए। बाद में जांच कर पुलिस ने दलवीर सिंह (25) को 15 सितम्बर, 2००4 को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। कोर्ट ने 6 मई, 2००5 को उसे चार्ज सुनाए। ट्रायल के बाद कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए पत्रावली सीएमएम कोर्ट को रेफर कर दी थी।

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