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नयी दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने चिकित्सा विज्ञान संबंधी सवालों के जवाब मांगने पर एक आरटीआई आवेदक को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि यह सरकारी अधिकारियों को परेशान करने के लिए आरटीआई कानून का दुरुपयोग है। मामला आरटीआई आवेदक सूरज प्रकाश से जुड़ा है जिन्होंने एम्स, आईएलबीएस, जीबी पंत अस्पताल, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ और सफदरजंग अस्पताल में स्थित राष्ट्र अंग और ऊतक प्रतिरोपण संस्थान से संपर्क किया था। जब जीबी पंत अस्पताल द्वारा दाखिल अपील यहां केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष आई तो सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने इसे आरटीआई कानून का दुरुपयोग बताया।

आवेदक ने इन प्रमुख संस्थानों से लंदन के किंग्स कॉलेज के मानदंडों के अनुसार यकृत प्रतिरोपण, निमोनाइटिस सेप्सिस, स्मॉल फॉर साइज सिंड्रोम, बाइल डक्ट डाइलेशन आदि से संबंधित 18 जटिल चिकित्सा परिस्थितियों के लक्षण, कारण, उपचार और सावधानियां आदि के बारे में पूछा था। सीआईसी के समक्ष सुनवाई के दौरान जानेमाने आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने जीबी पंत अस्पताल की ओर से पक्ष रखते हुए सूचना सार्वजनिक करने के खिलाफ दलील दी कि इस बारे में जानकारी मेडिकल पत्रिकाओं में उपलब्ध है और आवेदन आरटीआई कानून का दुरुपयोग लगता है।

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