Jaipur-discom

जयपुर। गवाही के लिए बार-बार बुलाने पर भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर महिला उत्पीडन मामलों की विश्ोष अदालत क्रम-दो, जयपुर में जज जगमोहन अग्रवाल द्बितीय ने गवाह दुष्कर्म प्रकरण में जांच अधिकारी रहे पुलिस उप अधीक्षक खलील अहमद को गिरफ्तारी वारन्ट से 3 नवम्बर को तलब किया है। कोर्ट ने आदेश की पालना करने के लिए जयपुर के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए है। साथ ही कोर्ट ने 24 अक्टूबर, 2०16 से गवाही के निरन्तर तलब किये जा रहे भरतपुर में पुलिस उप अधीक्षक खलील अहमद के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए भी कोर्ट ने आदेश की प्रति कार्मिक विभाग को भ्ोजने के आदेश दिए है। एक फरवरी को कोर्ट ने जमानती वारंट से तलब किया था। नहीं आने पर 27 मार्च को गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये।

25 अप्रेल को पुलिस ने वारंट अदम तामील लौटा दिए। 29 मई को फिर जारी हुए। 28 जून को कोर्ट ने फिर खलील अहमद के गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर तामील की जिम्मेदारी भरतपुर एस पी को दिए। वारंट ही नहीं आने पर कोर्ट ने 21 अगस्त को फिर गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये। लेकिन 4 अक्टूबर को खलील अहमद कोर्ट में नहीं आया, जबकि पीडिता हाजिर हुई। वैशाली नगर थाना इलाके में 2०14 में हुई दुष्कर्म की इस घटना में पीडिता की पहचान ही खलील अहमद करेगा क्योंकि पीडिता ने मेडिकल ही नहीं कराया था। मामले में पुलिस ने 7 मई को मुकदमा दर्ज कर 55 वर्षीय आरोपी रामसेवक तिवाडी निवासी रामनगर-सोडाला को 9 नवम्बर, 2०14 को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था।

LEAVE A REPLY