Powta flyover

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पावटा में फ्लाई ओवर बनाने के लिए एनएचएआई को तीन माह का समय दिया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रशासन को कहा है कि वह इसमें अपना सहयोग करे। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित मंच पर अपना पक्ष रखने को कहा है। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश नित्येन्द्र मानव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अदालत ने मार्च 2016 में आदेश जारी कर पावटा में एक साल की अवधि में फ्लाई ओवर निर्माण को कहा था। एनएचएआई ने सितंबर 2016 तक निर्माण पूरा करने को कहा था। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि स्थानीय लोगों के विरोध के कारण निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में निर्माण पूरा करने के लिए चार माह का समय देते हुए प्रशासन को सहयोग करने के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तीन माह में निर्माण पूरा करने के निर्देश देते हुए प्रशासन को सहयोग करने को कहा है।

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