High Court responds to clean sweeper's job

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान वित्त निगम में वर्ष 1990 की पेंशन स्कीम वापस लेने को नियमों के विपरीत माना है। अदालत ने कहा है निगम को स्कीम में संशोधन का अधिकार हैए लेकिन यह सिडबी की अनुमति से ही हो सकता है। इसके साथ ही अदालत ने पुरानी पेंशन स्कीम को जारी रखते हुए कर्मचारियों के तीन वर्ग बनाए हैं। अदालत ने कहा कि जो कर्मचारी 12 अगस्त 04 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन कर्मचारियों ने पुरानी स्कीम को चुना हैए उन्हें पुरानी स्कीम का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा सीपीएफ की राशि लेने वाले कर्मचारी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकेगे। वहीं जब तक निर्धारित प्रक्रिया से संशोधन नहीं होताए तब तक वर्तमान कर्मचारियों को पुरानी स्कीम का लाभ मिलता रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश मनीष भंडारी और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश वीके गुप्ता व अन्य की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए दिए।
अपील में कहा गया कि राजस्थान वित्त निगम ने 12 अगस्त 2004 और 14 सितंबर 2004 को सीपीएफ और ईपीएफ में आने वाले कर्मचारियों को नई स्कीम में विकल्प देने का प्रावधान किया था। इसके खिलाफ दायर याचिका को एकलपीठ ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ अपीलार्थियों की ओर से खंडपीठ में चुनौती दी गई।

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