Life sentence

मुजफ्फरनगर : पैसों के लेन-देन को लेकर वर्ष 2010 में हुई एक दुकानदार की हत्या के मामले में एक त्वरित अदालत ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

अधिकारियों ने आज बताया कि न्यायाधीश पूनम राजपूत ने कल शाम अखिलेश और कमल को उम्रकैद की सजा सुनायी। उन्होंने दोनों दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

इस मामले का एक अन्य आरोपी, योगेश फरार है। अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला 2010 में दुकानदार तेजपाल की हत्या का है।

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