ritaayard adhikaaree

जयपुर। फलौदी थाना इलाके में 5००-5०० रुपए के चार जाली नोट होने की जानकारी के बाद भी कब्जे में रखकर मार्केट में चलाने के जुर्म में 22 मार्च, 2०12 को गिरफ्तार किए गए शिवदयाल बैरवा उर्फ श्योजी निवासी बरोनी-टोंक को जाली नोट मामलों की स्पेशल कोर्ट में जज ईसरार खोखर ने सोमवार को आईपीसी की धारा 489 बी में 3 वर्ष कठोर व 5 हजार रुपए तथा 489सी के अपराध में भी 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया।

इस संबंध में शराब ठेकेदार सुनील तलवार के सेल्समैन फौजू सिंह ने फलौदी थाने में 22 मार्च, 2०12 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शिवदयाल ने 5०० रुपए का नोट देकर अंग्र्रेजी शराब ली थी। नोट उसे जाली लगा। बाद में उसके पास दो और जाली नोट मिले। पूछताछ में उसने मलार रोड पर मोबाइल फोन की दुकान पर भी जाली नोट चलाना कबूल किया। पुलिस ने चारोंे नोटों को जब्त कर उसे गिरफ्तार किया था। अदालत में 6 गवाहों के बयान करवाए गए।

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