court relief

जयपुर। सलमान खान सहित अन्य फिल्मी सितारों से जुड़े कांकाणी हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला ग्रामीण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई । इस दौरान अभियोजन अधिकारी की अंतिम बहस अधूरी रही,अब फिर सुनवाई होगी। सोमवार को हुई बहस में अभियोजन अधिकारी भवानी भाटी ने दो गवाह शेराराम और मांगीलाल के बयान पढ़कर सुनाए। उन्होंने कोर्ट में बताया कि गवाहों ने अपने बयानों में कहा था कि शिकार की घटना के दौरान दोनों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी और वे जब मौके पर गए तो वहां पहले से छोगाराम और पूनमचंद नामक दो व्यक्ति मौजूद थे।

शेराराम और मांगीलाल ने अपनी गवाही में कहा कि जब वे वहां पहुंचे तो सलमान खान जिप्सी लेकर रवाना हो रहे थे। दोनों ने सलमान खान के हाथ में बंदूक भी देखी,जिप्सी में 7 लोग मौजूद थे। जिप्सी में आगे की सीट पर दो और पांच पीछे बैठे थे इनमें तीन महिलाएं शामिल थी। अंतिम बहस के दौरान सलमान खान की ओर से मुम्ब्ई से आई वकील मानसी एवं जोधपुर हाईकोर्ट के वकील हस्तीमल सारस्वत मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ है के दौरान सलमान खान पर देर रात में कांकाणी गांव में काले हिरण शिकार का आरोप है ।इस मामले में सैफ अली खान,सोनाली बेन्द्रे,नीलम,तब्बू और जोधपुर निवासी एक व्यक्ति आरोपी है।

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