Jodhpur-fake-notes-smuggling

जयपुर । जोधपुर के चौपासनी हॉउसिंग बोर्ड थाना इलाके में 1 साल पहले 1० दिसम्बर, 2००8 को नकली नोटों की तस्करी के अपराध में गिरफ्तार किये गये भोमाराम प्रजापत निवासी डांगियावास-जोधपुर और धीरेन्द्ग गौड़ निवासी प्रतापनगर-जोधपुर को जाली नोट मामलों की विशेष अदालत में जज इसरार खोखर ने चार साल की सश्रम जेल एवं 2०-2० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। जबकि मामले में मुख्य आरोपी डांगियावास निवासी महेन्द्र उर्फ मोहन उर्फ बंटी एवं पप्पूराम जाट कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार हो गये।

दोनों की जमानत जब्त कर कोर्ट 16 दिसम्बर, 2०17 को स्थाई गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर चुकी है। वहीं एक अन्य आरोपी राजेन्द्र सिंह चारण की मौत हो चुकी है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 2.51 लाख रुपए के नकली नोट, छापने का पूरा सामान बरामद किया था। कार से जा रहे तस्करों में महेन्द्र के पास से देशी कट्टा एवं 3 जिन्दा कारतूस भी जब्त किये थ्ो। महेन्द्र की सूचना पर पुलिस ने एमबीए पास धीरेन्द्र के घर दबिश देकर नकली नोट बनाने के उपकरण व 5 हजार रुपए नकली नोट और बरामद किए थे।

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