जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफसर भर्ती-2017 में अनियमिता को लेकर विवि के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश देते हुए बिना अनुमति इनका परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश नन्दलाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने सहायक प्रोफेसर भर्ती में भौतिक विज्ञान विषय के लिए आवेदन दिया था। विवि ने ओर से ली गई संविक्षा परीक्षा में कुल 180 प्रश्न पूछे गए। इसमें से 41 प्रश्नों को विवादित मानते हुए डिलीट किया गया। जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। ऐसे में अब उन्हें साक्षात्कार के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। याचिका में गुहार की गई कि लिखित परीक्षा को रद्द किया जाए या 9 मई से शुरू हो रहे साक्षात्कार में याचिकाकर्ताओं को भी शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल करते हुए विवि से जवाब तलब किया है।

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