Kotwali
जयपुर । विधि सं.। को कोतवाली थाना इलाके में हुई हवाला कारोबारी के आॅफिस में डकैती के मामले में पुलिस ने आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए दो नाबालिगों को अगले ही दिन 3 नवम्बर को गिरफ्तार कर झूठी वाहवाही लूट ली। अब सीएमएम जयपुर मेट्रो सुनील कुमार गोयल ने जेल में बंद इंदिरा कॉलोनी-शास्त्री नगर निवासी विशाल और विकास को बाल न्यायालय क्रम संख्या-दो में पेश करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में दोनों नाबालिगों की ओर से एडवोकेट पार्थ सारथी सान्दू ने प्रार्थना पत्र पेश कर कोर्ट को बताया कि आरोपी विकास के जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी जन्म तिथि 1० मई, 2००० तथा विशाल के स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार 7 दिसम्बर, 1999 है, जबकि घटना दो नवम्बर, 2०17 की बताई गई है। साथ ही 27 नवम्बर को गिरफ्तार किए गए तेज सिंह उर्फ तेजा की भी आधार कार्ड के अनुसार जन्मतिथि एक मार्च, 2००3 बताई गई है, जबकि वह घटना के समय 16 वर्ष से भी कम आयु का है। इसलिए तीनों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष भिजवाया जाए। जिसका अभियोजन अधिकारी राजपाल सिंह राठौड़ ने विरोध करते हुए कहा कि मेडिकल मुआयना में तीनों की आयु डॉक्टरों ने 18 से 2० वर्ष के मध्य पाई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्कूल और सरकारी आॅफिस के दस्तावेजों को सही मानते हुए विकास और विशाल को नाबालिग माना तथा तेजसिंह को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बालिग माना। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आधार एक्ट 2०15 की धारा 92 की उपधारा दो के अनुसार आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए मान्य नहीं किया गया है।

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