10000 rupees compensation on hospital

जयपुर। डॉक्टर की लिखी दवा नहीं देकर सब्टीट्यूट दवा देने के मामले में उपभोक्ता कोर्ट जयपुर-तृतीय ने विपक्षी दाना शिवम हार्ट एवं सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर-2, विद्याधर नगर, जयपुर का सेवा दोष मानते हुए 1० हजार रुपए का हजार्ना लगाया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि हॉस्पिटल के मेडीकल स्टोर ने अनुचित व्यापार प्रथा का आचरण दशार्या है, इसलिए दवा की कीमत 133 रुपए एवं 133 रुपए का परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख 1 मई, 2०17 से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने को कहा है। इस संबंध में नाबालिग प्रियंका सिंह ने कोर्ट में परिवाद पेश किया था। परिवादी के अधिवक्ता आनन्द सिंह हाडा ने बताया कि विपक्षी हॉस्पिटल 26 मार्च को डॉक्टर की लिखी दवा नहीं देकर 133 रुपए की दूसरी दवा दे दी। बाद में डॉक्टर ने बाहर से दवा लेने के लिए कहा तो अन्य दुकानदार ने सही दवा केवल 8० रुपए में ही दे दी। अस्पताल ने ना तो लीगल नोटिस का एवं कोर्ट में पेश परिवाद का कोई जवाब दिया।

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