Plan for business activities in boundary wall

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हल्दियों का रास्ता सहित चारदीवारी के आवासीय क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में प्लान पेश करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।  सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से कहा गया कि परकोटे में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के संबंध में वर्ष 2025 के मास्टर प्लान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में वर्तमान में वर्ष 2011 के मास्टर प्लान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस पर अदालत ने कहा कि वर्ष 2025 का मास्टर प्लान लागू होने तक यहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालन के संबंध में प्लान बनाकर एक माह में अदालत में पेश किया जाए।

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