High Court
जयपुर विधि सं.। पंचायती राज एलडीसी भर्ती-2०13 में चयनित अभ्यार्थियों के मंगलवार को सचिवालय की सुरक्षा में सेंध लगा कर पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने के मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को एमएम-11 कोर्ट में जज अनीता मीना ने बुधवार को 2०-2० हजार रुपए के जमानत-मुचलके पर जेल से रिहा करने के आदेश दिए।
जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई से पूर्व कोर्ट ने आरोपी बांसवाड़ा के अमित दीक्षित, सलूम्बर-उदयपुर के दीपक जैन व मिलिन्द मेहता, फतेहपुर-सीकर के सत्यप्रकाश जाट, दिलवाड़ा-राजसमन्द के लक्ष्मण लाल मेघवाल, राजगढ़-अलवर के राकेश मीणा एवं सरोला-झालावाड़ के तेजकरण धाकड़ को 3 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में सेन्ट्रल जेल भेजने के आदेश दिए थे।
बाद में एडवोकेट ओम प्रकाश रंगजीका व अन्य ने जमानत अर्जियां पेश कर जमानत पर रिहा करने की दलीलें पेश की। अभियोजन अधिकारी पंकज शर्मा ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्तगण पर आईपीसी की धारा 387 का अपराध करने का आरोप है, जिसमें दोषसिद्ध होने पर 7 साल की जेल व जुमार्ने की सजा का प्रावधान है। मांगे मनवाने के लिए एक-दूसरे को टंकी से नीचे गिराने व मरने की धमकी दी थी, जो गंभीर अपराध है।

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