जयपुर। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-दस जयपुर महानगर ने इकरारनामे के बाद भी होटल लीज पर नहीं देने और बतौर एडवांस ली गई लाखों रुपए की राशि को वापस नहीं देने के मामले में प्रसंज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में माणकचौक थाना पुलिस की एफआर को नामंजूर करते हुए अभियुक्त सेन्ट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हिमांशु कछवाह, जोधपुर के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 में प्रसंज्ञान लेते हुए पांच हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। कोर्ट ने परिवादी जितेन्द्र सिंह की माणक चौक थाना पुलिस की एफआर को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश सुनाए। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट और अभियुक्त हिमांशु कछवाह के बयानों से स्वीकृति तथ्य है कि परिवादी जितेन्द्र सिंह ने अभियुक्त हिमांशु कछवाह की जोधपुर में रातानाडा स्थित होटल इन्द्रा-इन को लीज पर लेने के लिए इकरारनामा किया था। होटल लीज पर लेने के लिए सुरक्षा राशि के तौर पर अभियुक्त हिमांशु कछवाह को परिवादी जितेन्द्र सिंह ने वर्ष 2013 में ग्यारह लाख रुपए दिए थे। लेकिन बाद में अभियुक्त होटल का कब्जा परिवादी को नहीं दिया। 11 लाख रुपए सुरक्षा राशि मांगी तो मात्र छह लाख रुपए ही लौटाए। शेष राशि नहीं दी। अभियुक्त ने यह कृत्य करके खुद को लाभ पहुंचाया और परिवादी को सदोष हानि पहुंचाई। अभियुक्त हिमांशु ने परिवादी के साथ छल किया। पत्रावली में धारा 420 के तहत प्रसंज्ञान लेने के पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए हिमांशु को 26 अप्रेल तक जमानती वारंट से तलब किया है।
खातीपुरा जयपुर निवासी पर्यटक गाइड जितेन्द्र सिंह चिराणा ने हिमांशु कछवाह की इन्द्रा-इन होटल को लीज पर लेने के लिए 18 अगस्त, 2013 को इकरारनामा किया था। बतौर एडवांस 11 लाख रुपए दिए। बाद में हिमांशु कछवाह ने होटल का कब्जा देने से इंकार कर दिया। हिमांशु कछवाह ने पूरी राशि हवाला कारोबारियों के मार्फत ली और जो छह लाख रुपए वापस दिए, वो भी हवाला कारोबारियों के माध्यम से दिए। शेष पांच लाख रुपए नहीं देने पर जितेन्द्र सिंह ने कोर्ट के जरिए माणक चौक थाना पुलिस को धारा 202 में जांच के लिए परिवाद भिजवाया। हालांकि पुलिस ने अभियुक्त से मिलीभगत करके मामले को सिविल नेचर का बताते हुए एफआर लगा दी। परिवादी ने निगरानी याचिका लगाकर एफआर को चुनौती दी गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में धोखाधड़ी मानते हुए अभियुक्त हिमांशु कछवाह के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया।

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