जयपुर। यूपी में जिस लिहाज से अवैध बूचडख़ानों पर गाज गिरी। उसी के अनुरुप अब राजस्थान में भी अवैध रुप से संचालित बूचडख़ानों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। वहीं अवैध बूचडख़ानों पर प्रभावी कार्यवाही के मामले में भाजपा कार्यकर्ता सरकार पर दबाव बना कार्यवाही कराने को लामबंद होने लगे हैं। जयपुर शहर की स्थिति को देखे तो शहर की हृदयस्थली में ही हजारों की संख्या में मीट की अवैध दुकानें संचालित है। जहां नियमों को तांक में रखकर दुकानदार खुले में पशुओं को काटते रहते हैं। शहर की सबसे पुरानी मीट मंडी घाटगेट में स्थित है। यहां सैकड़ों की संख्या में अवैध दुकानें है। इनमें किसी के पास लाइसेंस नहीं है। जिनके पास लाइसेंस हैं वे 2010-11 के हैं, वे भी काफी पहले ही खत्म हो गए। लाइसेंस के नियमों के अनुसार मीट दुकानों में सफाई, कचरे का बेहतर तरीके से निस्तारण, डीप फ्रिज सरीखी शर्ते तय है। जिसका पालन कोई नहीं करता। यह स्थिति घाटगेट, चार दरवाजा, सांगानेरी गेट, रामगंज, चांदपोल, तोपखाना, बगरुवालों का रास्ता सहित शहर के अधिकांश मुस्लिम बहुल इलाकों में देखने को मिलती है। इससे होने वाली समस्याओं से यहां के स्थानीय बाशिंदों के साथ आम राहगीर भी जुझता है। ऐसे में अब आम नागरिक के साथ भाजपा कार्यकर्ता इस मुद्दे पर एकजुट होने लगे हैं। इधर आमजन के साथ कार्यकर्ताओं की मंशा को भांपते हुए सरकार के साथ नगर निगम ने पहल करना शुरू कर दिया। जिसके चलते जयपुर शहर में संचालित मीट की दुकानों पर तालाबंदी का संकट मंडराने लगा है। इस मामले में नगर निगम ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया कि एक अप्रेल से उन सभी स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। जिनके पास अभी तक लाइसेंस नहीं है। निगम के आदेशों के अनुसार कोई मीट, मुर्गा और मछली दुकान के अंदर नहीं काट सकता। इन्हें केवल बेचने का लाइसेंस दिया है। जिन्हें कुछ भी कटवाना है, वे सरकार के एक मात्र स्लॉटर हाउस से फीस चुकाकर कटवाएं। निगम ने दुकानों के लाइसेंस फीस भी 10 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दी है। इधर दुकानदारों ने बताया कि ना तो उनको लाइसेंस दिया जा रहा है और ना ही लाइसेंस को रिन्यू किया जा रहा है। महापौर जयपुर अशोक लाहौटी ने बताया कि अब केवल मीट बेचने का लाइसेंस मिलेगा। जहां इच्छा हुई मीट की दुकान खोल ली। ऐसा नहीं चलेगा। कोई दुकान में मीट काटता हुआ मिला तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्लॉटर हाउस खोलने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। जहां भी स्लॉटर हाउस बिना लाइसेंस मिला उसे तत्काल बंद करा दिया जाएगा। मीट के दुकानदारों को अब सरकारी स्लॉटर हाउस में ही मीट कटवाना पड़ेगा।

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